IFMS पोर्टल से पे स्लिप डाउनलोड करें 👇👇
<<गणना पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें>>
<<पे स्लिप यहां से डाउनलोड करें (IFMS Portal)>>
<<Tax के बारे में अधिक समझने के लिए यहां क्लिक करें>>
आयकर की नई दरें (विकल्प 1)
वित्त वर्ष 2023-24 यानि कर निर्धारण वर्ष 2024- 25 के लिये धारा 115 BAC के तहत व्यक्ति, HUF, AOP एवं BOI के लिये नई आयकर दरें निम्न हैं-
3,00,000 रुपये तक
कुछ नहीं
3,00,001 रु. से 6,00,000 रु. तक
5%
6,00,001 रु. से 9,00,000 रु. तक
10%
9,00,001 रु. से 12,00,000 रु. तक
15%
12,00,001 रु. से 15,00,000 रु. तक
20%
15,00,001 रुपये से अधिक पर
30%
* वेतन पर स्टेन्डर्ड डिडक्शन - वेतन भोगी करदाता को स्टेन्डर्ड डिडक्शन की छूट 50,000 रुपये है जो कि कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से नई एवं पुरानी कर की दर (दोनों पर) उपलब्ध है।
आयकर की नई दर के तहत करदाता को निम्न छूट का लाभ "नहीं" मिलेगा :-
* HRA, प्रोफेशनल टैक्स, एन्टरटेंमेन्ट एलाउन्स, LTA की छूट।
* स्वयं के रहवास हेतु लिये गये लोन पर ब्याज की छूट।
• नाबालिग की आय पर मिलने वाली 1,500 रु. की छूट।
* धारा 800 से 800 तक (सिवाय 80CCD (2)) की छूट, नये टैक्स सिस्टम में "नहीं" मिलेगी।
आयकर की पुरानी दरें (विकल्प 2)
• अति वरिष्ठ नागरिक (पुरुष और महिला जिनकी उम्र 80 वर्ष या अधिक हो) की दशा में :-
5,00,000 रुपये तक
कुछ नहीं
5,00,001 रु. से 10,00,000 रु. तक
20%
10,00,000 रुपये से अधिक पर
30%
• वरिष्ठ नागरिक (पुरुष और महिला जिनकी उम्र 60 वर्ष या अधिक हो) की दशा में :-
3,00,000 रुपये तक
कुछ नहीं
3,00,001 रु. से 5,00,000 रु. तक
5%
5,00,001 रु. से 10,00,000 रु. तक
20%
10,00,000 रुपये से अधिक पर
30%
• व्यक्ति, HUF, AOP व BOI की दशा में :-
2,50,000 रुपये तक
कुछ नहीं
2,50,001 रु. से 5,00,000 रु. तक
5%
5,00,001 रु. से 10,00,000 रु. तक
20%
10,00,000 रुपये से अधिक पर
30%
साझेदारी फर्म की दशा में कर की दर -
• घरेलू कम्पनी में कर की दर 25% है पर यदि टर्न ओवर 400 करोड़ से अधिक है तो दर 30% है।
आयकर पर सरचार्ज व्यक्ति/HUF/AOP -
50 लाख से 1 करोड़ तक
10%
1 करोड़ से 2 करोड़ तक आय
15%
2 करोड़ से 5 करोड़ तक आय
25%
5 करोड़ से अधिक आय
37%
घरेलू कम्पनी -
1 से 10 करोड़ तक आयफर्म
7%
10 करोड़ से अधिक आय
12%
1 करोड़ से अधिक आय
12%
शिक्षा उपकर - उपरोक्त सभी दशाओं में आयकर एवं सरचार्ज
की राशि पर कुल 4% चिकित्सा एवं शिक्षा उपकर भी लगेगा।
• कर में छूट (धारा 87 A) पुरानी कर की दर का
विकल्प चुनने पर व्यक्ति करदाता को खाता वर्ष
2023-24 में यदि उसकी कुल आय 5 लाख रुपये तक
है तो आयकर की राशि या 12,500 रुपये (जो भी कम
हो) तक की कर में छूट मिलेगी।
• नई कर की दर का विकल्प चुनने पर यदि कुल आय
7 लाख रु. से कम है तो आयकर की राशि या 25000
रु. (दोनों में जो भी कम हो) तक की कर में छूट मिलेगी।
। मकान किराया भता (छूट प्राप्त करना है तो दर्ज करें)
12 दिव्यांग कर्मचरियों का परिवहन भता
3 व्यवसाय वृती कर धारा 16 (iii) अंतर्गत
4 गृह संपत्ति से आय - किराया
5 गृहकर
6 गृह ऋण का-मूत (जो वेतन से नहीं काटा गया)
7 गृह ऋण का व्याज (जो वेतन से नहीं काटा गया)
8 जीवन बीमा प्रीमियम (एलआईसी)
9 पी.एल.आई. (PLI)
10 शिक्षण शुल्क । (Tution Fees)
11 ULIP/वार्षिक प्लान
12 राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC)
13 राष्ट्रीय बचत पत्र पर प्राप्त व्याज
14 लोक भविष्य निधी (PPF)
15. राष्ट्रीय बचत योजना (NSS)
16 सुकन्या समृद्धि योजना में जमा (SSY)
17 सामान्य भविष्य निधि (GPF)
18 राज्य बीमा
20 धारा 80 TTA बचत खाते का व्याज 10000/- तक कर मुक्त उसके बाद कर योन्य 80TTB वरिष्ठ नागरिको के लिए 50000/- उसके बाद कर योग्य : (80 TTA/80 TTB)
21 अन्य आय (FD) पर व्याज अन्य व्याज या अन्य स्त्रोत से जाय)
22 नवीन पेंशन प्लान हेतु कर्मचारी का अंशदान 80CCD1
23 घटाइये-धारा 80CCD (2) नियोक्ता द्वारा पेंशन अंशदान की राशि (अधिकतम वेतन का 10%) पृथक से छूट
24 धारा 80 CCD 1 (B) वेतन एवं नियोक्ता के अंशदान के अतिरिक्त 50000 तक का निवेश
25 धारा 80D मेडिक्लेम पालिसी (स्क्य, जीवन साथी, बच्चों की 25000/-) आश्रित मातापिता का मेडिक्लेम 50000/-
26 धारा 80 DD दिव्यांग आधित के इलाज का गर्व का सार्व 40% से 79% तक दिव्यांग 75000/-80% से अधिक दिव्यांग 125000/-
27 धारा 80DDB वीनिर्दिष्ट बीमारियों में स्वयं या आधीत का इलाज
का सार्च 40000/-, 60 से अधिक आयु वर्ग के लिए 100000/- 28 धास 80 E उच्च शिक्षा ऋण के व्याज को 8 वर्ष तक मुक्त किया
गया है
29 धारा 80 G राष्ट्रिय, धर्मिक परमार्थ एवं सामाजिक कार्य हेतु दान राज्ञी 50% से 100% कर मुक्त (आयकर विभाग की सूची अनुसार)
30 घास 80 U दिव्यांग व्यक्ति को छुट 75000/-80 प्रतिशत दिव्यांग 125000/-
31 धारा 80 GGA वैज्ञानिक, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास हेतु दिया
गया दान
32 म्यूचुअल फंड / ELSS प्लान
33 स्थगित वार्षिकी (Defferred Annuty)
34 घास 89 के तहत राहत
35 वेतन के अलावा जमा किया गया आयकर (116)
36 सरकारी पेंशन योजना में अंशदान ECPF
37 अन्य जमा राशि (४०८ अंतर्गत)
0 Comments